पहले जिंदा होने का पता लगाओ, मरे हुए से कैसे वसूली करोगे… कोर्ट की SBI को नसीहत…
इम्पैक्ट डेस्क. दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का ऋण नहीं चुकाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ वसूली के मुकदमे को खारिज कर दिया जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने कहा कि किसी भी बैंक से और देश का अग्रणी बैंक होने के नाते खासकर एसबीआई से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाएगा कि जिन लोगों के खिलाफ उसने मुकदमा दायर किया है वे मृत हैं या जीवित। जिला न्यायाधीश सुरिंदर एस राठी प्रतिवादी सिया
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