मां की सेवा के लिए जेल से बाहर आएगा लखीमपुर कांड का आरोपी आशीष मिश्रा, SC से राहत…
इंपेक्ट डेस्क.
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को उसकी बीमार मां और बेटी की देखभाल के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दे दी है। साल 2021 में हुए लखीमपुर खीरी कांड में आठ लोगों की जान चली गुई थी। जनवरी में शीर्ष अदालत ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश जाने की अनुमति नहीं है।
अंतरिम जमानत की शर्त में संशोधन की मांग करने वाली मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उसे मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग लेने और मीडिया को संबोधित करने से मना किया है। कथित तौर पर मिश्रा की मां नई दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि उसकी बेटी को पैर में आई परेशानी की वजह से इलाज की जरूरत है।
क्या था लखीमपुर खीरी कांड
3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंसा भड़क गई जिससे तिकुनिया में आठ लोगों की मौत हो गई।
यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठा था। इसके बाद, एसयूवी चला रहे व्यक्ति और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। एफआईआर में कहा गया है कि हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई।
आशीष को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दिन भर की पूछताछ के बाद 9 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। 15 फरवरी 2022 को हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत आदेश रद्द किए जाने के बाद 24 अप्रैल 2022 को मिश्रा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस साल जनवरी में जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की पीठ ने मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी और कहा कि शीर्ष अदालत मामले में मुकदमे की निगरानी करेगी।