SIR पर चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश, कहा- DM, SDM, और कलेक्टर से जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र ही होंगे मान्य

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नेशनल न्यूज डेस्क। कोलकाता।

चुनाव आयोग ने बंगाल के समस्त जिला चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि राज्य में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के क्षेत्र में किन दस्तावेजों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा।

आयोग ने कहा है कि जिलाधिकारी (डीएम), अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम), महकमा शासक व कोलकाता के क्षेत्र में कलेक्टर की ओर से जो स्थायी निवास प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, वे ही एसआइआर की प्रक्रिया में मान्य होंगे।

चुनाव आयोग ने SIR को लेकर जारी किए निर्देश
आयोग ने यह भी कहा है कि प्रत्येक प्रमाणपत्र नवंबर, 1999 में बंगाल सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए। मालूम हो कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर विभिन्न सरकारी अधिकारियों की ओर से स्थायी निवास प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राज्य प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि स्थायी निवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने में किसी भी आवेदक को परेशानी न हो, हालांकि चुनाव आयोग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि निश्चित प्राधिकरण से जारी प्रमाणपत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा।

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