रविवार एक सितंबर से छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा संशोधित मोटरयान अधिनियम : आप रखें ध्यान नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना, हो सकती है सजा भी…
इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर. विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किए गए मोटरयान अधिनियम-1988 के संशोधन एक सितम्बर 2019 से लागू किए जा रहे हैं। इस संबंध में विशेष पुलिस महानिदेशक आरके विज ने आज यहां बताया कि देश में बढ़ती दुर्घटनाओं और बढ़ती मृत्युदर को देखते हुए इसमें सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। जो आप जानना चाहेंगे — क्या होंगे नए प्रावधान और क्या होगी सजा : इसके तहत गतिसीमा से अधिक गति पर वाहन चलाने पर हल्के वाहन को एक हजार से दो हजार रूपए और
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