सुप्रीम कोर्ट बोला आपराधिक साजिश पीएमएलए एक्ट से जुड़ा न हो तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तब नहीं बन सकता है जब तक कि आपराधिक साजिश पीएमएलए एक्ट से जुड़ा न हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी की रिव्यू पिटिशन को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अहम फैसला कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि ईडी तब आपराधिक साजिश यानी आईपीसी की धारा-120 का इस्तेमाल कर पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग) का केस
Read More