लड़की का हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करना छेड़छाड़ नहीं… हाईकोर्ट ने दी रिक्शा वाले को राहत… साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी दी…
इम्पैक्ट डेस्क. बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने एक रिक्शा चालक को यह कहकर अग्रिम जमानत दे दी कि लड़की का हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करना छेड़छाड़ नहीं हो सकता। रिक्शा चालक पर नाबालिग लड़की ने उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी धनराज का नाबालिग लड़की की लज्जा भंग करने या उसका यौन उत्पीड़न करने का कोई यौन इरादा नहीं था और इस तरह कोई मामला प्रथम दृष्टया नहीं बनता था। यह मामला 1
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