मौत के बाद भी सजा बरकरार, 30 साल पुराने रिश्वत के मामले में हाइकोर्ट का निर्णय
इन्दौर मध्यप्रदेश हाइकोर्ट इन्दौर खंडपीठ में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की सिंगल बेंच ने 25 साल पुराने रिश्वत के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी फूड इंस्पेक्टर को सुनाई सजा के निर्णय को बरकरार रखते हुए आरोपी की अपील को खारिज कर दिया। आरोपी की और से दायर अपील में सबसे रोमांचक बात यह है कि आरोपी की कई वर्षों पहले ही मौत हो चुकी थी परन्तु परिजनों ने अपील पर सुनवाई जारी रखी थी जिसे कल निरस्त कर दिया। अपील सुनवाई में लोकायुक्त पुलिस की ओर से अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह
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