पांच साल बाद सास की हत्या करने वाली बहू को उम्रकैद
खैरागढ़ सास की हत्या करने वाली बहू को पांच साल बाद अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 24 वर्षीय रूपा साहू ने घरेलू विवाद के चलते अपनी सास बिंदा साहू की लोहे की फूंकनी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। यह वारदात जुलाई 2020 में हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। करीब 5 साल तक चले मुकदमे के बाद अब अदालत ने बहू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया
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