जुवेनाइल कोर्ट में ही होगी शाजापुर ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी की सुनवाई, हाई कोर्ट का फैसला
शाजापुर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल-उज्जैन यात्री ट्रेन विस्फोट मामले में आदेश दिया है कि नाबालिग आरोपी के मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र बाल अदालत के पास है, न कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अधिनियम के तहत विशेष अदालत के पास. उच्च न्यायालय आरोपी के मुकदमे पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल की ओर से मांगी गई सलाह का जवाब दे रहा था. पूरा मामला 8 साल पहले का है. 10 लोग हुए थे घायल Read moreमहाकाल मंदिर में भक्त की जेब से 11 हजार रुपये चोरी, सीसीटीवी
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