मां की निर्ममतापूर्वक हत्या और चोरी के आरोपी बेटे और उसके दोस्त को उम्रकैद
धार मां की निर्ममतापूर्वक हत्या और चोरी के आरोपी बेटे और उसके दोस्त को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर चार-चार हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। जानकारी उपसंचालक लोक अभियोजक त्रिलोक चंद बिल्लौर ने दी है। दरअसल घटना सागोर थाना क्षेत्र के खंडवा की है। कलयुगी बेटे ने पैसे के लालच में दोस्त के साथ मिलकर 24 अप्रैल 2019 को मां की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी थी। आरोपी बेटे ने बुजुर्ग मां की रस्सी से गला घोट कर हत्या के बाद
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