हाईकोर्ट ने दिया आदेश : वर्तमान आरक्षण नीति से होगी B.Ed, D.Ed, B.Sc एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर की काउंसलिंग…
इम्पैक्ट डेस्क. छत्तसीगढ़ के हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बीएड, डीएड, बीएससी एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर की काउंसलिंग भी वर्तमान आरक्षण नीति से होगी। कॉलेज एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोसी की सिंगल बैंच ने आदेश जारी किया है, कि 31 दिसंबर से पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए। सिंगल बेंच ने कहा है कि शासन स्तर पर आरक्षण के नियमों पर फैसला बाद में लिया जा सकता है, लेकिन छात्रों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लागू आरक्षण
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