कोरोन संकट की वजह से निवेश, भुगतान समयसीमा में छूट, ITR फॉर्म में किया जा रहा बदलाव
न्यूज डेस्क. नई दिल्ली। आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि वह वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिर्टन फार्म में संशोधन कर रहा है ताकि टैक्सपेयर्स कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार से मिली राहत का लाभ उठा सकें। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को महीने के अंत तक अधिसूचित किया जाएगा। रिटर्न फाइल करने की सुविधा 31 मई तक उपलब्ध होगी। सरकार ने टैक्सेशन और अन्य कानून (कुछ प्रावाधानों में छूट) अध्यादेश, 2020 के जरिए आयकर कानून, 1961 के तहत विभिन्न समयसीमा
Read More