महाकाल मंदिर समिति में नियुक्तियों को हाईकोर्ट ने बताया अवैध, 3 माह में कलेक्टर से मांगा जवाब
उज्जैन विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पुरोहित और मंदिर समिति के 306 कर्मचारी की नियुक्ति को हाईकोर्ट इंदौर में लगाई गई याचिका में अवैध बताया है। उज्जैन की याचिकाकर्ता सारिका गुरु ने मंदिर में पूजन पाठ कर रहे पुजारी पुरोहित और कर्मचारियों की नियुक्ति पर सवाल उठाया है। Read moreमहाकाल मंदिर में भक्त की जेब से 11 हजार रुपये चोरी, सीसीटीवी में नजर आए चार बदमाशउन्होंने कहा है कि मंदिर समिति ने न तो किसी अखबार में विज्ञप्ति निकाली। न ही कोई टेस्ट लिया। समिति ने बिना किसी
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