अब नहीं चलेंगे वेश्या, रखैल, हाउस वाइफ जैसे शब्द… सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसलों में रूढ़िवादी शब्दों के इस्तेमाल से निपटने के लिए जारी की हैंडबुक…
इम्पैक्ट डेस्क. नई दिल्लीः छेड़छाड़, वेश्या और हाउस वाइफ जैसे शब्द जल्द ही कानूनी शब्दावली से बाहर हो सकते हैं और इसकी जगह सड़क पर यौन उत्पीड़न, यौनकर्मी और गृह स्वामिनी (होममेकर) जैसे शब्द ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसलों में रूढ़िवादी शब्दों के इस्तेमाल से निपटने के लिए हैंडबुक जारी किया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इन शब्दों का उपयोग अदालती कार्रवाई में होता रहा है, जिसे पहचान कर उसे हटाने और उसके वैकल्पिक शब्दों के इस्तेमाल के
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