केरल हाईकोर्ट ने कहा- जांच का सामना कर रहे सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए केवल प्रोविजनल पेंशन
कोच्चि केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही का सामना कर रहे अखिल भारतीय सेवाओं के सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए केवल प्रोविजनल पेंशन मंजूर की जा सकती है। अदालत ने पेंशन कम्युटेशन और डीसीआरजी (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी) के वितरण का आदेश दिया और कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को नियंत्रित करने वाले नियमों में किसी सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने के प्रावधान नहीं हैं। अदालत ने फैसला सुनाया : “नियम 6(2) विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के लंबित
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