सुप्रीम कोर्ट का ‘सुप्रीम’ आदेश देश भर की अदालतों में महिलाओं के लिए बने शौचालय…
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालत परिसरों और ट्रिब्यूनल्स में महिलाओं, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शौचालय सुविधाओं के निर्माण को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह फैसला दिया है। महिलाओं के लिए शौचालय बनें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे शौचालयों के निर्माण,रखरखाव और साफ-सफाई के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करें। इन सुविधाओं की समय-समय पर समीक्षा के लिए
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