जब 60 पागल कुत्तों को मारने पर गांधीजी ने दी थी सहमति, जानें क्या था तर्क
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लावारिस कुत्तों को अलग रखने का आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि ऐसे लावारिस कुत्तों को खुलेआम गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर घूमने नहीं दिया जा सकता, जो किसी के लिए भी खतरा बन जाएं। शीर्ष अदालत के इस आदेश को लेकर समाज में अलग-अलग राय दिख रही हैं। एक वर्ग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समाज हित में है। वहीं डॉग लवर्स का कहना है कि ऐसा फैसला व्यवहारिक नहीं है। समाज से कुत्तों को अलग
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