CG: घर में अकेली देखकर महिला से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा; जुर्माना भी लगाया
जांजगीर चांपा. नवागढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ 22 सितंबर 2022 को घर में अकेली पाकर दो आरोपी खीखराम रोहिदास और मनहरण रोहिदास ने महिला के मुंह को दबाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर प्रकरण की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं
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