अदाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर लगाई रोक
नई दिल्ली अदाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य सरकार से अदाणी पोर्ट्स और एसईजेड को आवंटित 108 हेक्टेयर जमीन वापस लेने को कहा गया था। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने ये फैसला सुनाया। गुजरात सरकार द्वारा करीब 108 हेक्टेयर जमीन वापस लेने के खिलाफ अदाणी पोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। यह जमीन
Read More