तलाक पर SC की बड़ी बात, कहा- पूर्व पति पर नहीं कर सकती क्रूरता का केस
नई दिल्ली तलाक के बाद भी पूर्व पति पर मानसिक क्रूरता का आरोप लगा रही एक महिला को कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 498ए के जारी आपराधिक कार्यवाही खत्म कर दी है। खास बात है कि इसके लिए शीर्ष न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया। क्या था मामला अरुण जैन नाम के शख्स की शादी नवंबर 1996 में हुई थी। दोनों को अप्रैल 2001 में एक बेटी भी हुई थी।
Read More