किरायदारों, पेइंगगेस्ट, होटलों में रूकने वालों की जानकारी पुलिस को देना आवश्यक
पुलिस आयुक्त भोपाल ने धारा 163 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश भोपाल पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरीय क्षेत्र भोपाल शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश अनुसार भोपाल शहर स्थित आवासों में किराये से एवं पेइंगगेस्ट के रूप में रहने वाले व्यक्तियों, होटलों में रहने वाले और आवासरत लोगों के घरों में काम करने वाले नौकर, छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं एवं अन्य निवास की जगहों पर रहने
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