छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से शिक्षकों को झटका : शासन के पक्ष में फैसला… तीन साल के नए नियम से ही मिलेगी पदोन्निति…
इम्पैक्ट डेस्क. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पदोन्नति के मामले में शिक्षकों को बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने बहुप्रतीक्षित मामले में गुरुवार को निर्णय सुनाते हुए शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया है। अब शासन के नियमानुसार तीन साल में ही शिक्षकों को पदोन्नति मिलेगी। शिक्षकों ने इसी नियम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच में हुई। दरअसल, सरकार ने शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 में संशोधन किया था। इसके तहत शिक्षक एलबी
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