सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर विचार नहीं कर सकता जिसमे जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर विचार नहीं कर सकता जिसमें उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के “लगातार राजनीति से प्रेरित साक्षात्कार” के लिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिका पर क्या बोली पीठ? सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ लंबित स्वत: संज्ञान मामले के साथ जोड़ा जाएगा, जिसकी सुनवाई पांच न्यायाधीशों की पीठ कर रही है। सीजेआई डीवाई
Read More