केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक सत्र न्यायालय के आदेश को खारिज किया, सेशन कोर्ट ने नहीं दी विदेश यात्रा की इजाजत
केरल केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक सत्र न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक नशीले पदार्थ मामले के आरोपी को काम के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने सत्र न्यायाधीश की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे हाई-प्रोफाइल भगोड़ों का उदाहरण देकर आरोपी को विदेश जाने से रोकने का गलत तुलना की है। उन्होंने कहा, “विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे व्यक्तियों के उदाहरण देना अनुचित था।” आरोपी सूर्यानारायणन
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