Day: October 4, 2021

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कबीरधाम, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, बलरामपुर और नारायणपुर में कोरोना का एक भी मरीज नहीं…

इंपैक्ट डेस्क कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने और रोज कम संख्या में नए मरीज मिलने के कारण प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या घट रही है। प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या 254 है। राज्य के पांच जिलों कबीरधाम, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज और नारायणपुर में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। अभी प्रदेश की औसत पॉजिविटी दर 0.1 प्रतिशत है। प्रदेश के 19 जिलों में 3 अक्टूबर को कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। इस दिन प्रदेश भर में हुए 14 हजार 674

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National News

NCB ने मांगी नौ दिन की रिमांड… कोर्ट में चल रही आर्यन खान समेत सभी आरोपियों की पेशी…

इंपैक्ट डेस्क. ड्रग्स केस में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की कोर्ट में पेशी हो रही है। उनके साथ गिरफ्तार हुए अन्य लोग भी इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। एनसीबी ने सभी लोगों के लिए नौ दिन की कस्टडी की मांग की है। बता दें कि आर्यन का केस जानेमाने वकील सतीश मानशिंदे लड़ रहे हैं। दूसरी ओर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह एनसीबी की ओर से पैरवी कर रहे हैं। लंबी पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारीइससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने लंबी

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BeureucrateBreaking News

हाइकोर्ट ब्रेकिंग dr. Alok Shukla की संविदा प्रमुख सचिव की नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका स्वीकार…

इम्पेक्ट न्यूज़॥ बिलासपुर। स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति पर याचिकाकर्ता रुस्तम भाटी के द्वारा जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी,उपरोक्त याचिका में छत्तीसगढ़ शाशन एवं आलोक शुक्ला के वकीलों द्वारा याचिका पर आपत्ति की गई थी कि उपरोक्त याचिका जनहित याचिका के रूप में चलने योग्य नहीं है|क्योंकि रुस्तम भाटी एक पार्टी विशेष के पदाधिकारी है। दिनांक 24/09/2021 को माननीय उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्यन्यायधिपति श्री प्रशांत मिश्रा एवं न्यायाधीश नरेश कुमार चंद्रवंशी की युगलपीठ की युगलपीठ में अंतिम रूप से बहस हुई जिसका फैसला

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National News

SC की मुहर… कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 30 दिनों में होगा 50 हजार भुगतान…

इंपैक्ट डेस्क सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के लिए 50,000 हजार रुपए के मुआवजे की मंजूरी दे दी है। इसमें उनके परिजन भी शामिल हैं, जो इस महामारी से पीड़ित हैं और पॉजिटिव होने के एक महीने के भीतर आत्महत्या कर लेते हैं। आपको बता दें कि 23 सितंबर को हुई अंतिम सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह और ए एस बोपन्ना की पीठ ने इस मामले में अपने फैसले को रख लिया था। केंद्र के द्वारा हलफनामे में हर मौत के लिए 50 हजार रुपए का मुआवजा तय

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लखीमपुर खीरी में हिंसा पर बोला सुप्रीम कोर्ट… तब तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता…

इंपैक्ट डेस्क सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान महापंचायत नाम के संगठन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं हो जाती हैं तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। किसान महापंचायत ने शीर्ष अदालत से मांग की थी कि उन्हें दिल्ली के जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करने की परमिशन दी जाए। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह इस बात का परीक्षण करेगा कि क्या प्रदर्शन करने का हक मूल अधिकार है

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