सात साल पुराने मामले में कांग्रेस विधायक निलेश उईके को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई
पांढुर्णा सात साल पुराने सड़क हादसे के एक मामले में पांढुर्णा से कांग्रेस विधायक निलेश उईके और उनके सहयोगी योगेश मरकाम को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। एमपी/एमएलए विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश तथागत याग्निक ने यह फैसला सुनाते हुए दोनों पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानिए, क्या है मामला घटना 20 मई 2017 की है। विधायक निलेश उईके ने अपने साथी योगेश मरकाम को एक बिना नंबर के आयशर ट्रैक्टर चलाने को दिया था। यह ट्रैक्टर योगेश के
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