CG ब्रेकिंग : आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश… 58% आरक्षण के आधार पर भर्ती करने के दिए निर्देश… हाईकोर्ट ने खारिज किया 58 प्रतिशत आरक्षण…
इम्पैक्ट डेस्क. आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर भर्ती करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 58 फ़ीसदी आरक्षण को असंवैधानिक बताया था। छत्तीसगढ़ सरकार अब कर सकती है भर्ती हाईकोर्ट ने खारिज किया 58 प्रतिशत आरक्षणछत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहां लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला करते हुए इसे खारिज कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने
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