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देश के सबसे बड़े बैंक SBI को DCW का नोटिस : बैंक वापस ले अपनी गाइडलाइन… 3 माह से अधिक की गर्भवती को नहीं देता नौकरी…

इंपैक्ट डेस्क.

दिल्ली महिला आयोग ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए उन्हें अपनी भर्ती संबंधी एक गाइडलाइन को वापस लेने के लिए कहा है। इस गाइडलाइन को आयोग ने भेदभावपूर्ण और अवैध करार दिया है। दरअसल एसबीआई की भर्ती को लेकर एक गाइडलाइन है जिसके अनुसार, बैंक तीन माह से ऊपर की गर्भवती महिलाओं को नौकरी देने से बचता है। इसके पीछे उनका तर्क होता है कि ऐसी महिलाएं अस्थिर रूप से नौकरी के लिए फिट नहीं होतीं।

दिल्ली महिला आयोग ने बैंक की इस गाइडलाइन को भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों ही करार दिया है। मालीवाल का कहना है कि कोई बैंक इस तरह के आधार बनाकर किसी महिला को नौकरी से कैसे मना कर सकता है, इसीलिए उन्होंने बैंक को नोटिस भेज इस गाइडलाइन को वापस लेने को कहा है।

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