सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद : केस कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्रांसफर करने की गुहार, सिब्बल की अर्जी…
इंपैक्ट डेस्क.
हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें मामले से संबंधित याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया है।
वकील व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर पक्ष रखा और तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि दो माह बाद परीक्षाएं हैं। लड़कियों को स्कूल आने से रोका जा रहा है। उन पर पत्थर चलाए जा रहे हैं।
इस पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि हाई कोर्ट की तीन जजों की पीठ मामला सुन रही है। हो सकता है वह आपको कुछ राहत दे दे। पहले उन्हें सुनने दीजिए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट आज मामले की सुनवाई कर रही है, इस वक्त उसे हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी देने से भी इनकार कर दिया। जब सिब्बल ने केस सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध पर जोर दिया तो सीजेआई रमण ने कहा कि हम देखेंगे।
आज हाईकोर्ट में तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई
उधर, कर्नाटक हाईकोर्ट में आज तीन जजों की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। बुधवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामला बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया था। इसके साथ अब सभी की निगाहें कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर लगी हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रितू राज अवस्थी ने बुधवार को हिजाब केस की सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ गठित की। इसमें उनके अलावा जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित और जस्टिस जेबुन्निसा एम. काजी शामिल हैं। बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस दीक्षित ने केस मुख्य न्यायाधीश अवस्थी के पास भेज दिया था, ताकि बड़ी पीठ इस पर विचार कर सके।
समस्या के समाधान की उम्मीद : नागेश
कर्नाटक के स्कूली शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित करने पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि हमें अच्छे फैसले की उम्मीद है, जो कि इस समस्या का समाधान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब से राज्य में हिजाब विवाद पैदा हुआ है मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, गृह मंत्री अरगा जनेंद्र और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. सीएन अश्वथ नारायण नियमित रूप से बैठकें कर रहे हैं।