अपने खिलाफ एफआईआर पर कलेक्टर-एसपी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लायेंगे विधायक शैलेश पांडेय…
- न्यूज डेस्क. बिलासपुर।
कांग्रेस के विधायक शैलेश पांडेय के खिलाफ लॉकडाउन और महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज होने पर विधायक शैलेष पाण्डेय विधानसभा में कलेक्टर और एसपी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे।
विदित है कि लोगों ने आज कथित तौर पर मुफ्त में मिल रहे राशन के लिए विधायक के कार्यालय में भीड़ लगा ली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। विधायक श्री पांडेय ने पुलिस की कार्रवाई को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि उन्हें एक विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका गया है। वे विधानसभा में कलेक्टर व एसपी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लायेंगे।
कोरोना संक्रमण से निपटने के लिये जारी लॉकडाउन के कारण अनेक गरीब परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे जरूरतमंदों के लिए विधायक पांडेय ने अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक करते हुए कहा था कि जिनके लिए भी भोजन और राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वे सीधे उनसे सम्पर्क कर सकते हैं।
पिछले एक सप्ताह से वे अपने कार्यालय में जरूरतमंदों को राशन बांट रहे हैं। हर दिन सौ डेढ़ सौ लोग उनके घर पहुंच रहे हैं, जिन्हें वे राशन का पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं। इस पैकेट में चावल, दाल, शक्कर, सब्जी, मसाले इत्यादि हैं।
जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह जब विधायक श्री पाण्डेय निवास से कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय के बाहर पांच सौ से ज्यादा लोग एकत्र थे। श्री पाण्डेय के अनुसार भीड़ देखकर उन्होंने खुद ही पुलिस अधिकारियों को फोन किया और कहा कि यहां लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद पुलिस पहुंची।
उन्होंने खुद माइक लेकर लोगों से अपील की कि वे यहां भीड़ न लगाएं, इससे लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। वार्ड पार्षदों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके घरों तक राशन भेजा जायेगा आप उनके पास सम्पर्क कर लें। विधायक की ओर से इस बारे में एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें वे लोगों से भीड़ नहीं लगाकर कानून तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील कर रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार इसके कुछ घंटे बाद श्री पांडेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी के अनुसार विधायक के कहने पर उनके कार्यालय के सामने भीड़ पहुंची थी, जिसे लेकर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा 269 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।