Madhya Pradesh

भोपाल में अगर आपका प्लॉट तीन साल से अधिक से खाली पड़ा है तो BDA कर सकता है कार्यवाई

भोपाल

 एमपी की राजधानी भोपाल में बीडीए के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स में सालों से लोग प्लॉट लेकर छोड़े हुए हैं। यह अब नहीं चलने वाला है। भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने सख्त कदम उठाते हुए कहा है कि अगर आपने बीडीए की कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है और उस पर निर्माण नहीं कराया है, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। बीडीए ने नियम बनाया है कि प्लॉट की रजिस्ट्री के तीन साल के अंदर निर्माण कार्य शुरू करना जरूरी है। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्लॉट लेकर छोड़ देते हैं लोग

बीडीए के मुताबिक कई लोग प्लॉट खरीदकर छोड़ देते हैं और उस पर निर्माण कार्य शुरू नहीं करते। इससे कॉलोनियों का विकास नहीं हो पाता। बीडीए ने मिसरोद योजना, राजा भोज योजना, रक्षा विहार योजना और प्रोसिटी योजना के तहत आने वाले उन सभी प्लॉट मालिकों को नोटिस भेजा है, जिन्होंने अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है।

एक महीने के अंदर शुरू करना होना निर्माण कार्य

इन सभी प्लॉट मालिकों को एक महीने के अंदर बीडीए से अनुमति लेकर निर्माण कार्य शुरू करना होगा। दरअसल, तीन साल के अंदर निर्माण की शर्त इसलिए लागू की गई है क्योंकि कई लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। ऐसे में कॉलोनी सालों तक विकसित ही नहीं हो पाती है। विद्या नगर कॉलोनी करीब 20 साल पहले काटी गई थी, लेकिन यहां कुछ प्लॉट अब तक खाली ही पड़े हैं।

अब शुरू होगी कार्रवाई

वहीं, निर्माण नहीं करने वाले प्लॉट मालिकों को नोटिस भेजा गया है। इसके बाद भी अगर निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो बीडीए इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी। बीडीए इन प्लॉट मालिकों पर अच्छा खासा जुर्माना लगा सकती है। इसकी तैयारी विभागीय स्तर पर शुरू हो गई है।