Friday, January 23, 2026
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50 साल से ज्यादा पुराने वाहन का भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन… इस राज्य ने शुरू की सुविधा…

इम्पैक्ट डेस्क.

एक तरफ सरकार पुराने वाहनों पर रोक लगाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई है तो दूसरी तरफ ओडिशा 50 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस शुरू कर दिया है। ओडिशा ऐसा करने वाला पहला राज्य है। केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का निर्देश जारी किया था। ओडिशा ने सबसे पहले इसे लागू किया है। हालांकि इन वाहनों का प्रयोग व्यावसायिक कार्यों या फिर व्यक्तिगत काम के लिए नहीं हो सकेगा। ये वाहन केवल धरोहर के रूप में रखे जाएंगे और प्रदर्शनी या फिर रैली के मौके पर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। 

जॉइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट दीप्ति रंजन पात्रा ने कहा, ‘सड़क एवं यातायात मंत्रालय ने पुराने वाहनों को बचाए रखने के लिए भी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत अब बेहद पुराने वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए रीरजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। इसके तहत पुराने रजिस्टर्ड वाहनों को फिर से रजिस्टर किया जाएगा और ‘VA’ सीरीज का नंबर दिया जाएगा।’ नियम के मुताबिक 50 साल से ज्यादा पुराने दोपहिया और चारपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हालांकि नियम यह भी है कि गाड़ी की बॉडी, इंजन या चेचिस में बदलाव ना किया गया हो।

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन या फिर रीरजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 20 के द्वारा ऐप्लिकेशन देना होगा। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट वीइकल के केस में बिल ऑफ एंट्री, पुरानी आरसी, बीमा के कागज देने होंगे। इसके बाद पुराना रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और वाहन के मालिक को कैंसल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसके बाद स्टेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नया रजिस्ट्रेशन जारी कर देगी। हालांकि इससे पहले वाहन की जांच की जाएगी कि वह रजिस्ट्रेशन के लिए फिट है या नहीं। गाड़ी का नया नंबर ‘xx VA YY**’ के नियम से दिया जाएगा। 

नए नियम के मुताबिक 20 हजार रुपये में रजिस्ट्रशन किया जाएगा और यह 10 साल के लिए मान्य होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करवाने पर 5 हजार रुपये की फीस देनी होगी। यह पांच साल के लिए मान्य होगा। इन विंटेज मोटर्स को नियमित या फिर व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं चलाया जा सकेगा। इनका इस्तेमाल टेक्निकल रिसर्च, विंटेज कार रैली या फिर प्रदर्शनी के लिए किया जाएगा। कोई अगर इस वाहन को बेचना चाहे तो मोटर वीइकल ऐक्ट 1988 के तहत ट्रांसफर ओनरशिप करवाकर बेच भी सकता है। 

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