Friday, January 23, 2026
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Chaitanya Baghel

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल को 200–250 करोड़ रुपये मिलने का दावा, EOW-ACB ने पेश किया 8वां चालान

 रायपुर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के शराब घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश  बघेल के बेट चैतन्य बघेल ने आबकारी विभाग में वसूली के लिए एक बड़ा सिंडिकेट खड़ा किया था। आर्थिक आपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से आज सोमवार को स्पेशल कोर्ट रायपुर में पेश किये गये 8वें चालान में आरोप लगाया गया है कि चैतन्य बघेल को घोटाले की रकम से 200 से 250 करोड़ रुपये मिले हैं। इतना ही नहीं चालान में यह भी दावा

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शराब घोटाला: चैतन्य की जमानत खारिज, 101 दिन से रायपुर केंद्रीय जेल में

रायपुर  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय के कोर्ट में 24 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.  ईडी कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. एक बार फिर से चैतन्य बघेल को बेल नहीं मिल पाई. चैतन्य बघेल पिछले 100 दिनों से रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई के निवास से गिरफ्तार किया था. चैतन्य बघेल को नहीं

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जेल में बेटे की दिवाली, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली; भूपेश बघेल बोले- ये सब मोदी-शाह की कृपा है

रायपुर  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दीपावली के अवसर पर अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने की अनुमति न मिलने पर भावुक हो गए। चैतन्य बघेल शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं और उन्हें जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी मिलने की इजाजत नहीं मिली। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक द्वेष और अमानवीय कृत्य बताते हुए भाजपा सरकार को घेरा है। शराब घोटाले में जेल में बंद बेटा दीपावली के शुभ अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात की अनुमति न मिलने

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हाईकोर्ट ने खारिज की चैतन्य बघेल की याचिका, ईडी गिरफ्तारी चुनौती अस्वीकृत

बिलासपुर ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली चैतन्य बघेल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में यह निर्णय लिया गया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद 24 सिंतबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था. याचिका में ईडी की कार्रवाई को असंवैधानिक और नियम विरुद्ध बताया गया था. ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था।

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शराब घोटाला केस: चैतन्य बघेल की जमानत अर्जी खारिज, EOW कोर्ट ने नहीं दी राहत

रायपुर छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की जमानत याचिका राजधानी रायपुर में EOW (इकोनॉमिक ऑफेंस विंग) की विशेष अदालत में खारिज कर दी गई है। इससे पहले बीते सोमवार को ही चैतन्य बघेल को विशेष अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिका अस्वीकृत कर दी और उन्हें 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। बता दें कि EOW की ओर से चैतन्य बघेल को 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लेकर

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EOW की कार्रवाई को चैतन्य बघेल ने बताया गलत, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

रायपुर छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए चैतन्य बघेल ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की कार्रवाई को गलत करार देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की याचिका को छूट (लिबर्टी) के साथ खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि चैतन्य बघेल को राहत चाहिए तो वे फ्रेश आवेदन पेश करें, जिसमें केवल अपने मामले से संबंधित प्रार्थना हो। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वहीं

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