NEET PG दाखिले में EWS और OBC आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी… जल्द शुरू होगी काउंसलिंग…
इंपेक्ट डेस्क.
नीट पीजी दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। शीर्ष अदालत ने नीट (MBBS/BDS/ MD/MS/MDS) में केंद्र सरकार के ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा है।
अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित नियमों के अनुसार नीट पीजी काउंसलिंग को फिर से शुरू करने के लिए कहा और उस पर लगी रोक हटा दी। वर्ष 2021-22 की नीट काउंसलिंग मौजूदा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियमों के अनुसार ही होगी।
इससे पहले गुरुवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रखा था और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के लिए लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था। पीठ ने कहा, ”हम दो दिन से इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। हमें राष्ट्रीय हित में विचार-विमर्श शुरू करना चाहिए।”
कोर्ट आज यह निर्धारित कर सकता है कि ईडब्ल्यूएस 8 लाख रुपये सालाना आय के मानदंड के आधार पर आल इंडिया कोटे की काउंसलिंग शुरू होगी या नहीं।
सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह इस धारणा को समाप्त करना चाहेंगे कि बीच रास्ते में नियम में बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा, ”पहली बात तो नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिस व्यवस्था को चुनौती दी गई है, उसे अखिल भारतीय आरक्षण को छोड़कर, 2019 से लागू किया जा चुका है।”