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गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल-संजय सिंह को बड़ी राहत

अहमदाबाद/नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं पर मानहानि का केस दाखिल किया था। इसमें दोनों नेताओं में पेश होने के लिए समन किया था। पिछले साल मार्च के लेकर केजरीवाल और पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह काे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा रहा था।

क्या है पूरा मामला
पीएम मोदी की डिग्री को जानकारी देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने एक ऑर्डर पास किया था। इस ऑर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने पिछले साल मार्च के आखिर में सीआईडी के ऑर्डर को रद्द कर दिया था और केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया था। इस फैसले के बाद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस की थी। दोनाें नेताओं की प्रेस कांफ्रेंस के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस दाखिल कर दिया है। इसके बाद से दोनों नेता कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ने दोनों पर आरोप लगाया है कि इनके बयानों से यूनिवर्सिटी की छवि खराब हुई। केजरीवाल और संजय सिंह को मेट्रो पॉलिटन कोर्ट ने समन भी जारी किए था, लेकिन दोनों नेता कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।

हाई कोर्ट में भी लंबित है याचिका
केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी हुई है। जिसमें हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। केजरीवाल की मांग की कि जब तक उनकी हाई कोर्ट में लंबित रिट पीटिशन पर फैसला नहीं हो जाए तब तक निचली अदालत में हाईकोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुए मानहानि केस के ट्रायल को रोका जाए। दोनों नेताओं को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। उधर, गुजरात हाई कोर्ट में पिछली बार अभिषेक मनु सिंघवी के उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण सुनवाई टल गई थी।