Madhya Pradesh

बरसों से एक ही थाने में बरसों से जमे पुलिसकर्मी होंगे रवाना, पुलिसकर्मियों की थानों में पोस्टिंग को लेकर PHQ का आदेश

भोपाल
 लंबे समय से एक ही थानों में जमे आरक्षक से उपनिरीक्षक तक के कर्मचारियों के तबादले की कार्रवाई शुरू हो गई। उनका रिकॉर्ड निकालकर समीक्षा की जाएगी। हर जिले से 16 जून तक प्रतिवेदन भेजना होगा। उसके बाद लंबे समय से जमे ये पुलिसकर्मी हटाए जाएंगे।

पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी पुलिस आयुक्त (इंदौर/भोपाल) और जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए थानों में लंबे समय से पदस्थ कर्मचारियों के तबादले सुनिश्चित करने को कहा है। जारी आदेश के अनुसार, किसी भी आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक स्तर के कर्मचारी को एक थाने में अधिकतम 4 वर्ष (और विशेष परिस्थिति में 5 वर्ष) से अधिक नहीं रखा जाएगा।

साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी कर्मचारी को पदावधि पूर्ण होने के बाद दोबारा उसी थाने में उसी पद पर पदस्थ नहीं किया जाए। यदि किसी को अलग पद पर फिर उसी थाने में लाना हो, तो कम से कम 3 वर्षों का अंतराल जरूरी होगा। इसके अलावा एक ही अनुविभाग में विभिन्न पदों पर किसी कर्मचारी की कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अटैचमेंट की अवधि भी सेवाकाल में शामिल मानी जाएगी।