Breaking News

मालवाहकों के चालक-परिचालकों के भोजन के लिए नगरीय क्षेत्रों के बाहर और ट्रांसपोर्ट नगर के समीप ढाबा और ट्रक मरम्मत की खुलेंगी दुकानें

ढाबा और भोजनालय में भोजन के लिए होगी केवल पार्सल की व्यवस्था: बैठकर भोजन करने की नहीं होगी अनुमति
राज्य शासन के परिवहन विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

रायपुर, 21 अप्रैल 2020/

राज्य शासन ने गृह मंत्रालय भारत शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्रों से बाहर तथा ट्रांसपोर्ट नगरों के समीप चिन्हित स्थानों पर स्थापित भोजनालय एवं ढाबा और ट्रक मरम्मत की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए है।

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम तथा आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर लोकहित में राज्य के भीतर आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के सुगम परिवहन एवं मालवाहक के चालक तथा परिचालक के भोजन आदि की उत्पन्न समस्या और आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश दिए गए है।

माल वाहक (ट्रक) की मरम्मत और ढाबा दुकानंे निर्धारित न्यूनतम दूरी में खुलवाने हेतु आवश्यक पहल एवं कार्यवाही करने राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षक और समस्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किये है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा यथासंभव नगरीय क्षत्रोें के बाहर या ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चिन्हांकित भोजनालय-ढाबा को खोलने की अनुमति दी जाए। चिन्हित भोजनालय-ढाबा में भोजन प्राप्त करने की केवल पार्सल आधारित सुविधा हो।

भोजनालय-ढाबा में में रूक कर अथवा बैठ कर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य शासन/स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु प्रतिबंधित किये गये रोकथाम, क्वारंटाईन और निगरानी उपायों (हॉटस्पॉट) की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर यह व्यवस्था लागू नहीं किये जाए। व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *