12 बीजेपी विधायकों के निलंबन का मामला : SC ने राज्य सरकार और विधानसभा को भेजा नोटिस…
इंपेक्ट डेस्क.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के 12 निलंबित भाजपा विधायकों की याचिका पर सुनवाई की है। इन विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया था। सभी सांसदों ने अपने निलंबन के खिलाफ याचिका दायर की थी। इन सभी पर पीठासीन अधिकारी के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। जस्टिस ए एम खानविल्कर और सी टी रविकुमार की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा और राज्य सरकार को भी नोटिस भेजा है। अदालत ने इसपर जवाब मांगा है।
उच्चतम न्यायालय ने माना कि इस मामले में जो मुद्दे उठाए गए हैं और याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं उनपर चर्चा की जा सकती है और उसपर सोच-विचार की जरुरत है। अदालत ने कहा कि इसी लिए इस मामले में हमने नोटिस भेजा है और 11 जनवरी 2022 तक जवाब मांगा है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार 22 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुला सकती है। यह सत्र 28 दिसंबर तक चलेगा।
एक वर्ष के लिए निलंबित किये जाने खिलाफ इन सभी भाजपा विधायकों ने याचिका दायर कर अदालत का रूख किया है। इन विधायकों ने असेंबली द्वारा इन्हें निलंबित करने के लिए पास किये गये प्रस्ताव को चुनौती दी है। इन सभी को 5 जुलाई को निलंबित किया गया था। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि इन सभी पर पीठासीन अधिकारी से गलत व्यवहार करने का आऱोप है।