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भोपाल गैस त्रासदी : सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका… पीड़ितों को अधिक मुआवजे की केंद्र की याचिका खारिज…

इम्पैक्ट डेस्क.

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त 7.4 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग वाली केंद्र सरकार की 2010 की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व में अदालत को दिए गए अपने वचन के अनुसार पीड़ितों के लिए बीमा पॉलिसी नहीं तैयार करने के लिए केंद्र की खिंचाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड से 7,400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर 2010 में दायर केंद्र की क्यूरेटिव पिटीशन को मंगलवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह याचिका कानून के तहत चलने योग्य नहीं है और इस मामले के तथ्यों में भी दम नहीं है।