राफेल पर दिए बयान पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, BJP सांसद बोलीं- कानून की नजर में यह माफी नहीं
- न्यूज डेस्क.
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर मंगलवार को उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया। गांधी की टिप्पणियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे ”गलत तरीके से उसके हवाले से बताया गया है।
राफेल मामले पर राहुल की टिप्पणी को लेकर रोहतगी ने न्यायालय से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को शुरू में ही बिना किसी संकोच के पश्चाताप करना चाहिए था। बीजेपी सांसद ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कानून की नजर में यह माफी नहीं है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिये दायर याचिका पर 30 अप्रैल को राफेल सौदे पर उसके 14 दिसंबर, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिका के साथ ही सुनवाई करेगी।
न्यायालय ने लेखी द्वारा दायर आपराधिक अवमानना का मामला खत्म करने का राहुल गांधी का अनुरोध ठुकरा दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ”अवमानना याचिका पर गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को सुनने के बाद हम प्रतिवादी (राहुल) गांधी को नोटिस जारी करना उचित समझते हैं। पीठ ने कहा, ”हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि पुनर्विचार याचिका को अवमानना याचिका के साथ अगले मंगलवार को सूचीबद्ध करे।
सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, मैं ”चौकीदार चोर है’ बयान पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खेद व्यक्त करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं और राहुल गांधी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर 30 अप्रैल को करेगा सुनवाई।