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Wednesday, March 11, 2026
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छोटे दुकानदारों, ढाबा एवं होटलों के संचालन के लिए दंतेवाड़ा कलेक्टर ने दिशा निर्देश किये जारी…

इम्पेक्ट न्यूज. दंतेवाड़ा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी टोपेश्वर वर्मा द्वारा खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु छोटे दुकानदारों, ढाबा एवं होटलों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार छोटे दुकानदार, ढाबों एवं होटलों के संचालनकर्ता द्वारा ग्राहकों के बैठने, खाने के लिए किसी भी स्थिति में टेबल कुर्सी, बेंच उपयोग नहीं किया जाएगा तथा टेक अवे सुविधा के साथ संचालित करना होगा।

50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ छोटे दुकानदार, ढाबा एवं होटलों का संचालन कर सकते हैं। शत-प्रतिशत क्रेता विक्रेता एवं दुकान के कर्मचारियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। दुकान में सैनिटाइजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए सामाजिक दूरी तय करते हुए एक-एक मीटर के अंतर पर मार्किंग किया जाए, मार्किंग किये बगैर दुकानों का संचालन ना किया जाए।

संबंधित दुकानदार द्वारा मार्किंग किया जाए। सामाजिक दूरी से क्रय-विक्रय की कार्यवाही की जाए । जिले में छोटे दुकानदार, ढाबा एवं होटलों का संचालन का समय प्रात: 9 बजे से संायकाल 4 बजे तक होगा। निर्धारित दिवस पर साप्ताहिक अवकाश अवश्य दें। सार्वजनिक स्थलों तथा कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में एकत्र होना प्रतिबंधित होगा।

संबंधित छोटे दुकानदार एवं होटलों के संचालक द्वारा उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। प्रथम उल्लंघन पर अर्थदंड पांच सौ रूपये, द्वितीय उल्लंघन पर 2 हजार रूपये अधिरोपित होगा । इसके पश्चात भी उल्लंघन पाया जाता है,तो दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

संबंधित छोटे दुकानदार, ढाबा एवं होटलों के संचालक द्वारा किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45 )की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः किसी भी छोटे दुकानदार, ढाबा एवं होटलों के संचालक द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

अब दुकानें प्रातः 9 बजे से संध्या 4 बजे तक खुली रहेंगी

दंतेवाड़ा 06 मई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा द्वारा दंतेवाड़ा जिले में लागू धारा 144 के अंतर्गत जिन संस्थानों एवं दुकानों के गतिविधियों को 17 मई 2020 तक संचालन की सशर्त अनुमति दी गई है, उनका संचालन का समय में आंशिक संशोधन किया गया है। अब दुकानों का संचालन का समय प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से संध्या 4 बजे तक किया गया है। पूर्व में कार्यालय द्वारा जारी आदेश  के तहत् सभी दुकानों का खुलने का समय प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक किया गया था।

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