High Court

हाईकोर्ट ने जमानत देने रखी अनोखी शर्त… रिहा होने के लिए 30 हजार रुपये अनाथालय में जमा कराने कहा…

इंपैक्ट डेस्क.

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जेल में बंद हत्या के आरोपी को जमानत देने के लिए एक अनोखी शर्त रखी। हाईकोर्ट ने आरोपी को अनाथालय में 30 हजार रुपये देने का फैसला देकर जमानत दे दी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हत्या का प्रयास करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी देशराज को जमानत पर रिहा करने के लिए आरोपी को 30 हजार रुपये हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के नाम जमा कराने के लिए कहा है। इस पैसे से अनाथालय, वृद्ध आश्रम के लिए कूलर, वॉटर कूलर, पलंग, चादर सहित अन्य खाद्य सामग्री खरीदी जाएगी। सामग्री की खरीदी के लिए वकीलों की कमेटी बनाई है, जो कि सामान खरीदकर बिल को हाईकोर्ट में पेश करेगी।

दरअसल जेल में बंद देशराज के खिलाफ अशोकनगर जिले के कदवाया थाना में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। वह 31 अगस्त 2021 से जेल में बंद है। उस पर एक व्यक्ति के खेत जोतने से मना करने पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप है। जमानत पर रिहा होने के लिए आरोपी ने कोर्ट में पहले भी याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं, आरोपी के वकील ने तर्क दिया गया कि उसके खिलाफ पुलिस चालान पेश कर चुकी है। न्यायिक हिरासत में रहते हुए लंबा समय बीत गया है। कोर्ट जो भी शर्त लगाएगी उसका पालन किया जाएगा। दूसरी तरफ शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और 30 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर आरोपी को जमानत दे दी। बता दें हाइकोर्ट इससे पहले भी जमानत के कई मामलों में वृक्षारोपण करने, रैन बसेरा में पलंग देने, सरकारी अस्पताल वेटिंग रूम में एलईडी टीवी लगवाने की शर्त पर जमानत दे चुका है।