D-Bastar Division

दंतेवाड़ा जिले में दुकानों के लिए टाइमटेबल… सप्ताह के निर्धारित दिनों में कौन सी दुकानों को मिली मंजूरी… देखें…

इम्पेक्ट न्यूज. दंतेवाड़ा।

भारत सरकार गृह मंत्रालय और राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा द्वारा नॉवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु घोषित लाकडाउन तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के परिपालन के दौरान जिले चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए रियायत सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
जिसके तहत वृक्षारोपण, वन संवर्धन एवं सहायक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।

  • सप्ताह के सोमवार एवं गुरुवार को निर्माण सम्बन्धी हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी।
  • मंगलवार और शुक्रवार को बर्तन, कपड़ा एवं ज्वेलरी की दुकानें खोली जा सकेंगी।
  • बुधवार एवं शनिवार को फैंसी स्टोर्स तथा जूते-चप्पल की दुकानें खुलेंगी।

सप्ताह के हर दिन आवश्यक वस्तुएं यथा सब्जी, फल, अनाज, डेली नीड्स, खाद्यान्न, किराना दुकानें सहित चिकन-मटन, मछली एवं अंडा की दुकानें तथा आटा एवं दाल मिल खुलेंगी।

इसके साथ ही छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकान, स्टेशनरी मार्ट, कृषि मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स विक्रय एवं मरम्मत, पशु आहार एवं खाद, उर्वरक, कीटनाशक और बीज विक्रय सम्बन्धी दुकानें खुलेंगी।

बिजली के पंखे, कूलर एवं इलेक्ट्रिक सामग्री के विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें, मिस्त्री, बढ़ाई, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, कम्प्यूटर रिपेयर सेवाओं की अनुमति होगी। आप्टिकल्स चश्मा की दुकानें दुपहिया और चौपहिया वाहनों के पंचर की दुकानें तथा रिपेयर एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुलेंगी। मोबाइल रिचार्ज की दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन मोबाइल विक्रय की अनुमति नहीं होगी।

पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी तथा मेडिकल दुकानों के अलावा लॉक डाउन के दौरान रियायत प्राप्त अन्य सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। इस आदेश के तहत केवल स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकानों तथा प्रतिष्ठानों को ही खोलने की अनुमति होगी।

आवश्यक नियम जिसका पालन अनिवार्य

इन दुकानों और प्रतिष्ठानों में केवल आवश्यक 50 प्रतिशत कर्मचारियों के माध्यम से ही कार्य किया जा सकेगा। इस दौरान सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में दुकानदार, कर्मचारियों एवं ग्राहकों को मास्क का उपयोग या गमछे से मुंह-नाक को अच्छी तरह ढंकना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक निर्देश यथा फिजिकल डिस्टेंस, मास्क का उपयोग, हाथ धुलाई इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी सम्बन्धित दुकानदार की होगी उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने की स्थिति में दुकानदार के विरुद्ध प्रथमतः चालानी कार्यवाही एवं तदोपरांत दुकान या प्रतिष्ठान सील करने की कार्यवाही की जायेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *