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बस्तर में एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है ‘पत्थलगड़ी आंदोलन’ बस्तर जिले के तीन ब्लॉकों के सैकड़ों ग्रामीण संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर ग्राम सभाओं के अधिकारों का दावा कर रहे हैं…

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इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर।

दक्षिणी छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में ‘पत्थलगड़ी आंदोलन’—जमीन को सीमांकित करने की सदियों पुरानी आदिवासी प्रथा—प्रतिरोध के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। बस्तर जिले के तीन ब्लॉकों के सैकड़ों ग्रामीण संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर ग्राम सभाओं के अधिकारों का दावा कर रहे हैं, जिससे आदिवासी स्वायत्तता, भूमि अधिकार और राज्य नियंत्रण पर तीखी बहस छिड़ गई है।

अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) को इस आंदोलन ने किलेपाल और तुरंगुर गांवों में प्रमुख चौराहों पर आदिवासी संप्रभुता की घोषणा वाले बैनर लगाकर नाटकीय रूप से ध्यान आकर्षित किया।
किलेपाल और तुरंगुर में ग्राम सभाओं को भूमि और शासन का सर्वोच्च संरक्षक घोषित करने वाले बैनरों ने स्थानीय प्रशासन में बेचैनी पैदा की है। रणनीतिक रूप से लगाए गए ये बैनर पारंपरिक आदिवासी कानूनों और 2011 के सुप्रीम कोर्ट के जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य फैसले का उल्लेख करते हैं, जिसने सामुदायिक भूमि पर ग्राम सभाओं के अधिकारों को मजबूत किया था।

ऐतिहासिक प्रथाओं को संवैधानिक प्रावधानों से जोड़कर ये बैनर प्रशासन के लिए स्पष्ट चुनौती पेश करते हैं। इस घटनाक्रम ने स्थानीय एसटी-एससी-ओबीसी संगठनों में तनाव पैदा किया है, जिनके नेता चुप्पी साधे हुए हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा, “हम पत्थलगड़ी सहित शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी गतिविधियों को संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा।”

विश्लेषकों का मानना है कि ये बैनर न केवल स्वायत्तता की मांग को दर्शाते हैं, बल्कि आदिवासी पहचान की राजनीति के व्यापक पुनरुत्थान का भी प्रतीक हैं। ये छत्तीसगढ़ के अशांत आदिवासी क्षेत्रों में संवैधानिक अधिकारों और प्रशासनिक नियंत्रण के बीच नाजुक संतुलन को चुनौती देते हैं।

‘पत्थलगड़ी’—अर्थात् “पत्थर खड़ा करना”—में गांव की सीमाओं को चिह्नित करने, पूर्वजों का सम्मान करने और क्षेत्रीय स्वायत्तता का दावा करने के लिए पत्थरों पर संदेश उकेरना शामिल है। प्राचीन काल से चली आ रही यह प्रथा हाल के दशकों में राजनीतिक उपकरण बन गई है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों ने राज्य के अतिक्रमण का विरोध करने के लिए इसे अपनाया है, जो पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) और संविधान की पांचवीं अनुसूची का लाभ उठाते हैं। ये कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को भूमि और संसाधनों पर विशेष अधिकार देते हैं।

वर्तमान आंदोलन 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, जिसने सामुदायिक भूमि पर ग्राम सभाओं के नियंत्रण को पुष्ट किया था। आदिवासी कार्यकर्ताओं का तर्क है कि इस फैसले को व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज किया गया है। हालांकि, राज्य प्रशासन ने पत्थलगड़ी को अपने अधिकार के लिए चुनौती मानकर जशपुर जैसे क्षेत्रों में झड़पें और गिरफ्तारियां की हैं।

आदिवासी मामलों के विश्लेषक कहते हैं “जशपुर में कई साल पहले पत्थलगड़ी पुनर्स्थापित कर चुकी थी। अब बस्तर के आदिवासी अपनी मांगों को और मुखरता से उठा रहे हैं। राज्य को बल प्रयोग के बजाय संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए।”

पत्थलगड़ी आंदोलन का पुनरुत्थान एक गहराते प्रशासनिक संकट को उजागर करता है, जो आदिवासी स्वायत्तता को राज्य शासन के खिलाफ खड़ा करता है। इसके केंद्र में वन और भूमि कानूनों का विवादास्पद कार्यान्वयन है, जिसके बारे में कार्यकर्ता दावा करते हैं कि वे आदिवासी सहमति को नियमित रूप से दरकिनार करते हैं। बस्तर का माओवादी विद्रोह का हिंसक इतिहास इन तनावों को और बढ़ाता है, जहां शांतिपूर्ण विरोध को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है।

पत्थलगड़ी आज केवल प्रतीकात्मकता तक सीमित नहीं है। यह भारत के आदिवासी समुदायों के बीच पहचान, सम्मान और आत्मनिर्णय के दशकों पुराने संघर्ष का प्रतीक है। बस्तर के ग्रामीण अपनी मांगों पर अडिग हैं, और राज्य के सामने एक महत्वपूर्ण विकल्प है—या तो समावेशी नीतियों के माध्यम से आदिवासी अधिकारों को स्वीकार करें या अविश्वास और संघर्ष के चक्र को जारी रखने का जोखिम उठाएं।
फिलहाल, किलेपाल और तुरंगुर के नक्काशीदार पत्थर एक स्थायी आंदोलन की मूक लेकिन सशक्त याद दिलाते हैं, जो आदिवासी भारत के भविष्य को आकार दे सकते हैं।

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