बैतूल में शादी समारोहों पर नए नियम: डीजे पर रोक, ट्रैफिक जाम होने पर मैरिज हॉल होंगे सील
बैतूल शादियों के सीजन में मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में विवाह और अन्य आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी है। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षत जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत शादियों में डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा, जबकि रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर के उपयोग पर पाबंदी होगी। चल समारोह के दौरान यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं
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