हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एक ही परिवार में दो हथियार काफी, तीसरे लाइसेंस से इनकार
ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक अहम आदेश पारित करते हुए हारदीप कुमार अरोरा की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने पिस्टल/रिवॉल्वर के लिए हथियार लाइसेंस दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि हथियार का लाइसेंस किसी का अधिकार नहीं है, बल्कि यह केवल लाइसेंसिंग प्राधिकरण के विवेक और सार्वजनिक शांति-सुरक्षा पर निर्भर करता है। याचिकाकर्ता हारदीप अरोरा पेशे से कृषक हैं। उन्होंने दलील दी थी कि अपनी आजीविका और सुरक्षा के लिए उन्हें हथियार लाइसेंस की आवश्यकता है। जिला दंडाधिकारी अशोकनगर और कमिश्नर ने
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