UPSC एग्जाम में EWS को दें आयु सीमा में 5 साल की छूट, 9 अटेंप्ट की अनुमति, हाईकोर्ट का आदेश
भोपाल . मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के लोगों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को निर्देश दिया है कि वे ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट के साथ सिविल सर्विस परीक्षा के फॉर्म भरने की इजाज दें. इतना ही नहीं उन्हें दूसरे आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट की ही तरह 9 अटेंप्ट की भी इजाजत दी जाए. यह आदेश चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सुरेश जैन
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