ट्रंप की मुश्किलें बढ़ीं! US कोर्ट ने टैरिफ को ठहराया गैरकानूनी
न्यूयॉर्क अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल मचाते हुए एक अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया. यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट का कहना है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त तो हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है. यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर बड़ा झटका माना जा रहा है. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति भी दे दी, जिससे ट्रंप प्रशासन को मामला
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