transfer policy

Madhya Pradesh

मंत्रियों को तबादले के अधिकार, सामान्य प्रशासन विभाग ने नई तबादला नीति के आदेश जारी कर दिए

भोपाल मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन ने नई ट्रांसफर नीति जारी की है। जारी नीति के कर्णिका 9 में संसोधन किया है। नई तबादला नीति के अनुसार, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का एक जिले से दूसरे जिले में प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले किए जा सकेंगे। नई नीति मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने लागू की है। नई नीति के तहत सरकार के मंत्री भी तबादला कर सकेंगे। जारी नई ट्रांसफर नीति के अनुसार प्रतिबंध अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर सामान्यतः केवल निम्न अपवादिक परिस्थितियों

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Madhya Pradesh

प्रदेश में दो वर्ष से तबादलों पर लगे प्रतिबंध को सरकार अभी पूरी तरह से नहीं हटाएगी, हो सकता है बदलाव

भोपाल प्रदेश में दो वर्ष से तबादलों पर लगे प्रतिबंध को सरकार अभी पूरी तरह से नहीं हटाएगी। मंत्रियों को जिले के भीतर और विभाग में सीमित तबादले करने का अधिकार अवश्य दिया जा सकता है। दरअसल, अभी जितने भी तबादले हो रहे हैं, उसके लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री समन्वय में भेजने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण प्रस्ताव काफी दिनों तक लंबित रह जाते हैं। इसका असर कामकाज पर पड़ रहा है। उधर, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी तबादले के लिए पहुंची अधिकतर फाइलें वापस लौटा दी

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जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों की मांग को देखते हुए मोहन यादव सरकार इसी माह तबादला नीति घोषित कर सकती है

भोपाल जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों की मांग को देखते हुए मोहन यादव सरकार इसी माह तबादला नीति घोषित कर सकती है। इसे कैबिनेट में प्रस्तुत करने की तैयारी है। तबादलों पर पिछले डेढ़ साल से प्रतिबंध है। वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव और इसके बाद लोकसभा चुनाव के चलते तबादले नहीं हो पाए हैं। तब से लेकर बड़े पदों पर अब तक केवल मुख्यमंत्री के समन्वय से ही तबादले हो रहे हैं। अब दोनों ही चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तबादले

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