हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से सूबे में इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया, HC ने सरकार से SOP भी मांगी
रांची हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से सूबे में इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने रविवार को पूरे झारखंड में इंटरनेंट सेवा बंद किए जाने पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। अदालत ने हेमंत सोरेन सरकार को निर्देश दिया कि तत्काल इंटरनेट सेवा को बहाल किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से इंटरनेट बंद करने के लिए तैयार की गई एसओपी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने
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